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जम्मू-कश्मीर राजस्व सेवा का पुनर्गठन, आधे पदों पर सीधी भर्ती, शेष पर पदोन्नति

Sat, 02 May 2020 11:48 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 02 May 2020 11:48 AM IST
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Reorganization of Jammu Kashmir Revenue Service under Article 309 of Indian Constitution
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू - फोटो : बासित जरगर

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर राजस्व सेवाओं का पुनर्गठन किया है। नए भर्ती नियमों को राजपत्र 2020 के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जम्मू-कश्मीर राजस्व गजटेड सेवा का गठन किया गया है।

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इसमें तहसीलदार व इसके समकक्ष पदों की स्वीकृत संख्या 226 रखी गई है। डेप्युटेशन के लिए 23 पद आरक्षित रखे जाएंगे। लीव रिजर्व के लिए 11 पद आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार कुल पद 260 होंगे। तहसीलदार व इसके समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है।
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पचास फीसदी पदों पर जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के जूनियर स्केल से सीधे भर्ती होगी, जबकि पचास फीसदी पद नायब तहसीलदारों के प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसके लिए नायब तहसीलदारों को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ली जाने वाले राजस्व सेवा एग्जीक्यूटिव परीक्षा को पास करना होगा। सरकार नियमों के तहत सेवा काडर के पदों पर नियुक्तियां कर सकती है।

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विभाग, नियम और पदों की व्याख्या

अधिसूचित नियमों के तहत प्रशासनिक विभाग का मतलब नागरिक सचिवालय से सरकार के प्रशासनिक सेवा के प्रभार वाला विभाग होगा। काडर का मतलब सेवा काडर से रहेगा। विभागाध्यक्ष का मतलब विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण वाला पदाधिकारी रहेगा। नियम का तात्पर्य जम्मू-कश्मीर राजस्व राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2020 से रहेगा।

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