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जम्मू-कश्मीर: अजय पंडित की हत्या की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका, नोटिस जारी, एक माह में मांगा जवाब
Tue, 08 Feb 2022 12:13 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 08 Feb 2022 12:13 AM IST
सार
अनंतनाग जिले के कांग्रेस नेता अजय पंडित की हत्या की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय व जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस दे दिया है और एक माह में मांगा जवाब है। वर्ष 2020 में कश्मीरी पंडित सरपंच की अनंतनाग में आतंकियों ने हत्या कर दी थी।
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अनंतनाग जिले के लरकीपोरा इलाके के सरपंच व कांग्रेस नेता कश्मीरी पंडित अजय पंडित की हत्या की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) अथवा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मांग की गई है।
इस बारे में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति सिंध शर्मा की पीठ ने सोमवार को यह आदेश जारी किए।
रमेश कुमार पंडित नामक एक व्यक्ति द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले की न्यायिक जांच के साथ-साथ तत्काल सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दिया गया था। हालांकि भी तक कुछ भी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि जम्मू - कश्मीर पुलिस की उदासीनता से जांच प्रभावित होगी।
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साथ ही यह भी आशंका जताई कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए सबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकती है। मालूम हो कि अजय की 8 जून 20 को उनके पैतृक गांव में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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इस बारे में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति सिंध शर्मा की पीठ ने सोमवार को यह आदेश जारी किए।
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रमेश कुमार पंडित नामक एक व्यक्ति द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले की न्यायिक जांच के साथ-साथ तत्काल सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दिया गया था। हालांकि भी तक कुछ भी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि जम्मू - कश्मीर पुलिस की उदासीनता से जांच प्रभावित होगी।
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साथ ही यह भी आशंका जताई कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए सबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकती है। मालूम हो कि अजय की 8 जून 20 को उनके पैतृक गांव में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।