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घर बनाने को तीन दिन में मिलेगी अनुमति

Thu, 09 Oct 2014 10:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Thu, 09 Oct 2014 10:55 PM IST
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permission for reconstruction in just three days

रियासत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार ने नई पालिसी जारी की है। हाल ही में आई बाढ़ में प्रभावित रिहायशी घरों के लिए तीन दिनों में अनुमति दी जाएगी। सरकारी आदेश के अनुसार श्रीनगर नगर निगम, श्रीनगर डेवलपमेंट अथारिटी, लावडा, जम्मू नगर निगम, जम्मू डेवलपमेंट अथारिटी और अन्य स्थानीय निकाय संस्थान को प्रभावित लोगों को तीन दिन में अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

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अनुमति हासिल करने के लिए किसी तरह की फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया कि अपने रिहायशी इमारतों के निर्माण के लिए प्रभावित लोग अपने क्षेत्र के संबंधित सरकारी कार्यालय में जरूरी कागजात के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए करीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई एफआईआर की कापी जमा करवानी होगी।
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साथ ही आवेदक को हलफनामा जमा करना होगा कि वह इमारत का कानूनी मालिक है और वह इमारत के वास्तविक ढांचे के अनुरूप ही वैध रूप से मरम्मत कार्य करेगा। साथ ही प्रस्तावित इमारत की ड्राइंग की चार कापियां और दो पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होंगी।
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