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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Panchayati Raj (Amendment) Bill introduced in jk assembly

पंचायती राज (संशोधन) बिल विधानसभा में पेश

Tue, 28 Jun 2016 12:33 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर Updated Tue, 28 Jun 2016 12:33 PM IST
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Panchayati Raj (Amendment) Bill introduced in jk assembly
जम्मू-कश्मीर व‌िधानसभा - फोटो : Amar Ujala

पंचायती राज (संशोधन) बिल सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अब्दुल हक ने बिल को पेश किया। बिल में सरपंच के चुनाव पंच से कराने संबंधी संशोधन को शामिल किया गया गया है। रविवार को राज्य कैबिनेट ने इसे विधानसभा में पेश करने के लिए मंजूरी दी थी। 

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बिल पेश होने के बाद नेकां के मोहम्मद अकबर लोन ने बिल पर विस्तृत चर्चा की मांग की। बिल में यह प्रावधान है कि सरपंच पद के लिए जनता सीधे वोट नहीं डाल सकेगी। चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा।
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 उधर, राज्य कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर स्टेट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन (संशोधन) बिल, पंचायती राज (संशोधन) बिल, जनरल सेल्स टैक्स (संशोधन) बिल सहित कुछ और बिल को भी मंजूरी दी है, जिसे चालू सत्र में पेश किया जाएगा। पीआरसी संबंधी बिल में मतभेद उभरने के बाद इस बिल को नामंजूर कर दिया गया था। 

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