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रात्रि कर्फ्यू के उल्लंघन पर होटल, बैंक्वेट हॉल होंगे सील
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जम्मू। जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू में सख्ती करने के निर्देश जारी हुए हैं। इसमें आवश्यक सेवाओं को ही बहाल रखा जाएगा। रात्रि 10 बजे के भीड़ जुटाने वाली गतिविधियां करने वाले होटलों और बैंक्वेट हॉल पर जुर्माने के साथ इन्हें सील किया जाएगा। डीसी अंशुल गर्ग ने एसएसपी जम्मू को रात 10 से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू सख्त करने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने उपमंडल मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों को संबंधित अधिकार क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित बनाने के लिए होटल और बैंक्वेट हॉल संचालकों से बैठकें करने के लिए कहा है। इसमें इन परिसरों का रैंडम निरीक्षण कर देखा जाएगा कि रात्रि कर्फ्यू का कहां उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायतें मिली हैं कि कई होटलों और बैंक्वेट हॉल में रात 10 बजे के बाद भी सार्वजनिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें कोविड एसओपी का उल्लंघन हो रहा है। इन परिसरों में कहीं भी सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों को संबंधित क्षेत्रों में कोविड सक्रिय मामले बढ़ने की सूरत में संपर्क ट्रेसिंग, परीक्षण पर जोर देने के साथ जिला आपात प्रबंधन प्राधिकरण के तहत माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा है। एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि संबंधित एसएचओ अपने क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे चलने वाले कर्फ्यू को सुनिश्चित बनाएं। इसमें आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा जाएगा।
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डीसी ने उपमंडल मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों को संबंधित अधिकार क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित बनाने के लिए होटल और बैंक्वेट हॉल संचालकों से बैठकें करने के लिए कहा है। इसमें इन परिसरों का रैंडम निरीक्षण कर देखा जाएगा कि रात्रि कर्फ्यू का कहां उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायतें मिली हैं कि कई होटलों और बैंक्वेट हॉल में रात 10 बजे के बाद भी सार्वजनिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें कोविड एसओपी का उल्लंघन हो रहा है। इन परिसरों में कहीं भी सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों को संबंधित क्षेत्रों में कोविड सक्रिय मामले बढ़ने की सूरत में संपर्क ट्रेसिंग, परीक्षण पर जोर देने के साथ जिला आपात प्रबंधन प्राधिकरण के तहत माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा है। एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि संबंधित एसएचओ अपने क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे चलने वाले कर्फ्यू को सुनिश्चित बनाएं। इसमें आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा जाएगा।
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