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घाटी में हाईवे पर रविवार को सिविलियन मूवमेंट और ट्रकों को मिली आवाजाही पर छूट

Sun, 12 May 2019 02:34 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Vikas Kumar Updated Sun, 12 May 2019 02:34 PM IST
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Only stranded civilian vehicles allowed on Jammu-Srinagar highway
जम्मू-श्रीनगरग पर खड़ी गाड़ियां - फोटो : अमर उजाला

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हजारों नागरिकों के वाहन और घाटी के लिए आवश्यक आपूर्ति (खाद्य पदार्थ) का सामान लेकर जा रहे ट्रकों की आवाजाही पर रविवार को रोक नहीं रहेगी। इससे पहले शुक्रवार को सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था, जिसके नागरिकों के वाहनों पर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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270 किलोमीटर लंबा यह हाईवे बीते बुधवार से भूस्खलन की वजह से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से गाड़ियों का लंबा जाम लग गया था। सूत्रों के मुताबिक चार हजार वाहन इस रूट पर फंस गए थे। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।  
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बता दें कि 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद बुधवार और रविवार को राजमार्ग पर सिविलियन मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। लिहाजा राजमार्गों पर सुरक्षा बलों के काफिले को सुरक्षित करने के उद्देश्य से यह अंकुश लगाया गया था।        
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राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया था कि नागरिक वाहनों के आवागमन के नियमन के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर की गई समीक्षाओं के परिणामस्वरूप यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर श्रीनगर और उधमपुर के बीच नागरिक यातायात पर प्रतिबंध सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को होगा। 


गौरतलब है कि राजनीतिक दलों, व्यापारियों और सिविल सोसाइटी द्वारा राजमार्ग पर प्रतिबंध लगाने का कड़ा विरोध किया था। क्योंकि इससे कश्मीर घाटी में व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा था। इसलिए पुराने आदेश को अब संशोधित किया गया।

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