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Jammu News: उत्तरवाहिनी और पुरमंडल में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

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Meat and vine ban
उपायुक्त ने आदेश जारी कर पुलिस को तत्काल लागू कराने के दिए निर्देश
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दोनों स्थानों के धार्मिक महत्व को समझते हुए उपायुक्त ने लिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा/पुरमंडल। उत्तरवाहिनी और पुरमंडल में अब मांस और शराब नहीं मिलेगी। और, न ही पुरमंडल स्थित शिव मंदिर के सामने देविका नदी में अब अंतिम संस्कार किए जाएंगे। क्योंकि, इन स्थानों के धार्मिक महत्व को समझते हुए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर इन दोनों चीजों को प्रतिबंधित कर दिया है।
उत्तरवाहिनी को-ऑर्डिनेशन कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में पुरमंडल व उत्तरवाहिनी के धार्मिक महत्व को देखते हुए इन दोनों स्थलों के एक किमी के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में उपायुक्त अनुराधा गुप्ता ने भी आदेश जारी कर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। हालांकि, यह प्रतिबंध अभी 60 दिनों के लिए ही लगाया गया है। वहीं, डीसी ने सनातन धर्म सभा और श्री भगवान परशुराम ट्रस्ट की मांग पर पुरमंडल स्थित शिव मंदिर के सामने देविका नदी में अंतिम संस्कार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
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इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि पुरमंडल को धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में मंदिर के सामने अंतिम संस्कार से पर्यटकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, अब मंदिर के सामने अंतिम संस्कार नहीं होगा। जबकि, अब से जो भी अंतिम संस्कार होगा, वह वहां बनाए गए क्रिमेशन शेड में ही किया जाएगा। इस आदेश को भी 60 दिनों के लिए लागू कर इसे तत्काल अमल में लाने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।
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