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साप्ताहिक लॉकडाउन नहीं, सिर्फ पाबंदियां : डीसी
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जम्मू। उपायुक्त अंशुल गर्ग ने कहा कि सरकार की नई गाइडलाइन के तहत जिले में कोई साप्ताहिक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, बल्कि यह सप्ताहांत पाबंदियां लागू की गई हैं। इसमें अनावश्यक और गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। अगर किसी की शादी पूर्व योजना के अनुसार हो रही है तो उन्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन खासतौर पर इंडोर स्थलों के लिए 25 की सीलिंग (उपस्थिति) पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोविड की मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए लोगों को गैर जरूरी गतिविधियों के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए।
डीसी ने कहा कि कोविड मामलों को देखते हुए लोग कोशिश करें कि वे इंडोर के बजाय आउटडोर में सीमित उपस्थिति के साथ कार्यक्रम करें। नई गाइडलाइन के तहत शुक्रवार रात नौ से सोमवार सुबह छह बजे तक गैरजरूरी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए प्रशासन ने मुनादी कर दी है। पाबंदियों को लेकर सभी हितधारकों से लगातार बात हो रही है। कोशिश की जा रही है कि ऐसी परिस्थितियों में जनता को कम से कम परेशान किया जाए। यात्री वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन गैर जरूरी आवाजाही पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की पूर्व रेलवे या एयरपोर्ट बुकिंग है, उन्हें रोका नहीं जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। होम डिलीवरी जारी रहेगी।
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डीसी ने कहा कि कोविड मामलों को देखते हुए लोग कोशिश करें कि वे इंडोर के बजाय आउटडोर में सीमित उपस्थिति के साथ कार्यक्रम करें। नई गाइडलाइन के तहत शुक्रवार रात नौ से सोमवार सुबह छह बजे तक गैरजरूरी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए प्रशासन ने मुनादी कर दी है। पाबंदियों को लेकर सभी हितधारकों से लगातार बात हो रही है। कोशिश की जा रही है कि ऐसी परिस्थितियों में जनता को कम से कम परेशान किया जाए। यात्री वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन गैर जरूरी आवाजाही पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की पूर्व रेलवे या एयरपोर्ट बुकिंग है, उन्हें रोका नहीं जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। होम डिलीवरी जारी रहेगी।
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