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राजनाथ, मुफ्ती, मसर्रत के खिलाफ कोर्ट का नोटिस

Tue, 14 Apr 2015 11:27 AM IST
Updated Tue, 14 Apr 2015 11:27 AM IST
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Jodhpur court issues notice to Mufti, Alam

जोधपुर की एक स्थानीय अदालत ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के खिलाफ अदालती नोटिस जारी किया गया है।

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साथ ही अदालत ने कथित देशद्रोह एवं अलगाववादी बयान देने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई के अनुरोध वाली एक पुनरीक्षा याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी।

जिला न्यायाधीश (मेट्रोपालिटन) राम सिंह मीणा जोधपुर महानगर ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3 की अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रेल को होगी।
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मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया

Jodhpur court issues notice to Mufti, Alam

याचिका में मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद ही पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए श्रेय दिये जाने संबंधी उनके बयान का हवाला दिया गया है और कहा गया कि राज्य सरकार के कदम ने आलम की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया।

अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी याचिका के इस अनुरोध के आधार पर नोटिस जारी किये कि वे भी समान रुप से जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने इन बयानों पर चुप्पी साधे रखी।
         
यह याचिका रतन सिंह द्वारा दायर की गयी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तथा आलम की रिहाई कर संविधान एवं कानून की घोर अवमानना की गयी है।

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