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पीएसए: जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगाया, गिरफ्तार कर जेल भेजा

Tue, 30 Aug 2022 12:21 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 30 Aug 2022 12:21 AM IST
सार

एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने बताया कि मोहम्मद अमीन वानी निवासी बांकूट बनिहाल राष्ट्रविरोधी व सामाजिक गतिविधियों में लिप्त था। जिला मजिस्ट्रेट ने पीएसए के तहत वारंट जारी किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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JK Police imposes Public Safety Act on terrorist
जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार

रामबन पुलिस ने राष्ट्रविरोधी और असामाजिक तत्वों से संबंध रखने के आरोप में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत एक दोषी आतंकवादी को हिरासत में लिया और केंद्रीय जेल कोट बलवाल जम्मू भेज दिया।

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एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने बताया कि मोहम्मद अमीन वानी पुत्र शब्बीर वानी निवासी बांकूट बनिहाल राष्ट्रविरोधी व सामाजिक गतिविधियों में लिप्त था। इससे पहले रामबन पुलिस ने डोजियर तैयार किया और मोहम्मद अमीन के खिलाफ पीएसए लगाने के लिए जिलाधिकारी रामबन को सौंपा।
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इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट रामबन ने पीएसए के तहत वारंट जारी किया और बनिहाल पुलिस ने उस पर अमल किया जिसके बाद अमीन को कल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मोहम्मद अमीन दिसंबर, 1999 में हूजी संगठन के लिए आतंकवाद में शामिल हुआ।

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उसी वर्ष हथियार और गोला-बारूद के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान चला गया। वह 2002 में भारत लौट आया और रामबन जिले में हरकत उल जिहाद ए इस्लामी (एचयूजेआई) के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था। उन्हें 2005 में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू के लखनपुर में गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।

वह 2007 में जेल से रिहा हुआ और उसी साल दिल्ली चला गया जहां उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उन्हें अक्तूबर 2014 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था।

लिस के अनुसार, मोहम्मद अमीन पर घाटी की तरफ ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यूएस) के संपर्क में होने का संदेह था और आशंका थी कि वह स्थानीय युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है।

जिलाधिकारी के आदेश पर मोहम्मद अमीन को बनिहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में बंद कर दिया है।

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