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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: दागी नौकरशाहों की नवीनतम स्थिति जमा करने के आदेश, सरकार को तीन हफ्ते का समय

Tue, 21 Feb 2023 01:38 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 21 Feb 2023 01:38 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने दागी नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों पर रिपोर्ट देने को कहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया गया है।

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JK High Court: Orders submission of latest status of tainted bureaucrats
highcourt srinagar - फोटो : फाइल

विस्तार

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश एन.कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति ताशी रबस्टन ने वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली को दागी नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों पर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर जमा करने का अंतिम मौका दिया है।

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खंडपीठ ने यह निर्देश दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। डिवीजन बेंच ने 15 दिसंबर 2021 को एडवोकेट जनरल डीसी रैना द्वारा दायर चार संकलनों के संदर्भ में जीएडी और डीओपीटी को नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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इसमें लंबित मामलों को उजागर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा को भी उसी अवधि के भीतर डीओपीटी भारत सरकार की ओर से अपेक्षित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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दागी अधिकारियों के संबंध में 9 अप्रैल 2021 को सीबीआई की रिपोर्ट डीओपीटी, भारत सरकार को अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। हालांकि आज तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।


इस स्तर पर सीनियर एएजी मोनिका कोहली ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समय दिया जाए। अब हल्फनामा और नवीनतम स्थिति रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर जमा करवाने का अंतिम मौका दिया गया है। 

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