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जम्मू कश्मीर: सभी वाहन मालिकों के RC के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य, आरटीओ ने जारी किया आदेश

Sun, 04 Jun 2023 11:35 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Sun, 04 Jun 2023 11:35 AM IST
सार

13 जून तक ऐसे सभी वाहन मालिकों को अपना मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। इसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने आदेश भी जारी किया है। वाहन पोर्टल पर मोबाइल नंबर को आरसी के साथ लिंक किया जा सकता है।

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Jammu news: mandatory for all vehicle owners to link mobile number with RC
वाहन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

निजी और व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी) के साथ अपना मोबाइल नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है। 13 जून तक ऐसे सभी वाहन मालिकों को अपना मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। इसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने आदेश भी जारी किया है। वाहन पोर्टल पर मोबाइल नंबर को आरसी के साथ लिंक किया जा सकता है।

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ई-चलान शुरू होने के बाद वाहन का चालन कटने की जानकारी वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर में जाती है। 2020 के पहले वाहन मालिक का आरसी के साथ मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं होता था, जिनका था भी वह नंबर बंद है। ऐसे में वाहन मालिक का पता भी नहीं होता था कि उसके वाहन का चालन कट गया है। 
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लंबे समय तक चालान का भुगतान नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन को ब्लैकलिस्ट कर देती थी। वाहन मालिक को इसकी जानकारी तब मिलती थी जब वह वाहन के कागज बनवाता या उसे बेचता था। ऐसे में वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 
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इसको देखते हुए आरटीओ ने आरसी के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने को अनिवार्य किया है। दस दिनों तक मोबाइल नंबर लिंक करने को कहा है। आरटीओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा कि इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देना है।

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