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शोपियां फर्जी मुठभेड़: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक सैन्य अधिकारी, दो अन्य के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

Sun, 27 Dec 2020 03:04 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 27 Dec 2020 03:04 PM IST
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Jammu Kashmir police files chargesheet against one army officer and two others in Shopian fake encounter case
जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : सोशल मीडिया

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस साल जुलाई में शोपियां में कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सेना के एक अधिकारी समेत तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। उस मुठभेड़ में तीन नागरिकों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

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अधिकारियों ने कहा कि आरोप पत्र शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत, शोपियां में दायर किया गया। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में सेना की 62 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन भूपिंदर, बिलाल अहमद और ताबिश अहमद को कथित फर्जी मुठभेड़ में उनकी भूमिका के लिए आरोपी बनाया गया है।
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मुठभेड़ में मारे गए युवक राजोरी जिले के रहने वाले थे। सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने जुलाई में शोपियां जिले में अम्शीपुरा मुठभेड़ मामले में शामिल दो लोगों के खिलाफ साक्ष्यों का सारांश पूरा कर लिया है।
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सेना के अधिकारियों ने कहा कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट मार्शल हो सकता है। इससे पहले इस मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया था जब सोशल मीडिया पर खबर आईं कि सेना के जवानों ने एक मुठभेड़ में तीन युवकों को आतंकवादी बताकर मार गिराया है।

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच सितंबर में पूरी हो गई थी। इसमें प्रारंभिक तौर पर पाया था कि 18 जुलाई की मुठभेड़ के दौरान इन जवानों ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ्सपा) के तहत मिली शक्तियों के नियमों का उल्लंघन किया है।


इसके बाद सेना ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की थी। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि सेना के दो जवानों को अफ्सपा के तहत निहित शक्तियों के उल्लंघन के लिए कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है।

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