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चुनावी खर्च के लिए नया बैंक खात खोले उम्मीदवार : ईओ
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श्रीनगर। विधानसभा क्षेत्रों के लिए व्यय पर्यवेक्षक (ईओ) ने मंगलवार को उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी और सहायक व्यय पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे। ईओ ने उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को बताया कि वे चुनाव प्रचार के दौरान व्यय के लिए एक नया बैंक खाता खोलें। चुनावी खर्चा केवल नए बैंक खाते का उपयोग करके किया जाना चाहिए। उन्हें केवल चेकबुक का उपयोग करके भुगतान करने और नकद भुगतान से बचने के लिए कहा गया। पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए नकद भुगतान की अधिकतम सीमा दस हजार रुपये है।
ईओ ने बताया कि चुनाव विभाग ने रजिस्टर में प्रविष्टियों में किसी भी संदेह से बचने के लिए एक समान दर सूची अधिसूचित की है। उन्हें चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने व्यय रजिस्टर जमा करने के लिए भी कहा गया था ताकि व्यय की नियमित जांच की जा सके। इस बीच उम्मीदवारों को व्यय रजिस्टर के भाग ए, बी और सी को भरने, दैनिक वाउचर बनाए रखने, ऑनलाइन रसीदें प्राप्त करने और रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
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ईओ ने बताया कि चुनाव विभाग ने रजिस्टर में प्रविष्टियों में किसी भी संदेह से बचने के लिए एक समान दर सूची अधिसूचित की है। उन्हें चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने व्यय रजिस्टर जमा करने के लिए भी कहा गया था ताकि व्यय की नियमित जांच की जा सके। इस बीच उम्मीदवारों को व्यय रजिस्टर के भाग ए, बी और सी को भरने, दैनिक वाउचर बनाए रखने, ऑनलाइन रसीदें प्राप्त करने और रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
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