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Jammu News: आरएस परा में रेहड़ी चालकों को न लाइसेंस मिल रहा न बैंक लोन
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आरएस पुरा। कस्बे में नगर पालिका आरएस पुरा के अधीन रेहड़ी लगाने के लिए जरूरतमंद लोगों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेहड़ी लगाने पर इसे अवैध बताकर आए दिन आरएस पुरा नगर पालिका की ओर लाइसेंस न होने पर जुर्माना किया जा रहा है।
ओम प्रकाश का कहना है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर नगर पालिका की ओर से पचास हजार रुपये ऋण प्राप्त करने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए आनलाइन आवेदन किए जाने के लिए कहा जाता है। नगर पालिका कार्यालय में आवेदन करने के दो माह बीत जाने के बाद न तो बैंक की ओर से ऋण मिला और न ही लाइसेंस।
कस्बे में रेहड़ी लगा रहे दीपक कुमार का कहना है कि कस्बे में लाइसेंस प्राप्त किए लोगों के लिए कोई जोन तय नहीं किया गया। सड़क किनारे रेहड़ी लगाने पर आए दिन नगर पालिका के कर्मी जुर्माना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर तय की गई प्रक्रिया पूरी करने का कार्य नगर पालिका का है पर बैंक की ओर से ऋण नहीं मिलने पर लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा।
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जब इस मामले के बारे में संबंधित नगर पालिका के अधिकारी से जानकारी मांगी तो कहा कि ऋण मिलने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। जब इस संबंध में ब्रांच मैनेजर सूरज शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऋण देना बैंक का कार्य है पर जिन लोगों ने पहले ऋण लिया था वह तय किए समय पर किस्त जमा नहीं करवाने पर एनपीए होने पर उन्हें आगे ऋण नहीं दिया जा सकता। जिन नए लोगों ने ऋण के लिए नगर पालिका की ओर से आनलाइन आवेदन किया है। पोर्टल पर उनका आवेदन नहीं मिला है।
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ओम प्रकाश का कहना है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर नगर पालिका की ओर से पचास हजार रुपये ऋण प्राप्त करने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए आनलाइन आवेदन किए जाने के लिए कहा जाता है। नगर पालिका कार्यालय में आवेदन करने के दो माह बीत जाने के बाद न तो बैंक की ओर से ऋण मिला और न ही लाइसेंस।
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कस्बे में रेहड़ी लगा रहे दीपक कुमार का कहना है कि कस्बे में लाइसेंस प्राप्त किए लोगों के लिए कोई जोन तय नहीं किया गया। सड़क किनारे रेहड़ी लगाने पर आए दिन नगर पालिका के कर्मी जुर्माना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर तय की गई प्रक्रिया पूरी करने का कार्य नगर पालिका का है पर बैंक की ओर से ऋण नहीं मिलने पर लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा।
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जब इस मामले के बारे में संबंधित नगर पालिका के अधिकारी से जानकारी मांगी तो कहा कि ऋण मिलने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। जब इस संबंध में ब्रांच मैनेजर सूरज शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऋण देना बैंक का कार्य है पर जिन लोगों ने पहले ऋण लिया था वह तय किए समय पर किस्त जमा नहीं करवाने पर एनपीए होने पर उन्हें आगे ऋण नहीं दिया जा सकता। जिन नए लोगों ने ऋण के लिए नगर पालिका की ओर से आनलाइन आवेदन किया है। पोर्टल पर उनका आवेदन नहीं मिला है।