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Jammu News: एनडीपीएस मामले में जब्त दस्तावेज, मोबाइल और नकदी लौटाने के आदेश
Tue, 23 Jun 2026 01:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 23 Jun 2026 01:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने वर्ष 2021 के एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक मामले में जब्त किए गए दस्तावेजों, मोबाइल फोन और नकदी को संबंधित आवेदक के सुपुर्द करने के आदेश जारी किए हैं।
अदालत में मुनीर अहमद खान निवासी गांदरबल की ओर से एक आवेदन दायर कर वाहन की आरसी, मोबाइल फोन, पहचान संबंधी दस्तावेज तथा नकदी वापस किए जाने की मांग की गई थी। यह सामान वर्ष 2021 में थाना घगवाल में दर्ज एफआईआर के तहत एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जांच के दौरान जब्त किया गया था।
सुनवाई के दौरान मालखाना प्रभारी ने अदालत को बताया कि एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन, 640 रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जेएंडके बैंक का एटीएम कार्ड मालखाने में सुरक्षित हैं, जबकि वाहन की मूल आरसी न्यायालय रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष ने भी बताया कि मामले का निपटारा हो चुका है और उक्त वस्तुओं की अब जांच या न्यायिक कार्यवाही में आवश्यकता नहीं है।
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अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए सभी जब्त वस्तुएं एवं वाहन की मूल आरसी विधिवत रसीद प्राप्त करने के बाद आवेदक को लौटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आवेदन का निस्तारण कर रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश भी जारी किए गए।
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने वर्ष 2021 के एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक मामले में जब्त किए गए दस्तावेजों, मोबाइल फोन और नकदी को संबंधित आवेदक के सुपुर्द करने के आदेश जारी किए हैं।
अदालत में मुनीर अहमद खान निवासी गांदरबल की ओर से एक आवेदन दायर कर वाहन की आरसी, मोबाइल फोन, पहचान संबंधी दस्तावेज तथा नकदी वापस किए जाने की मांग की गई थी। यह सामान वर्ष 2021 में थाना घगवाल में दर्ज एफआईआर के तहत एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जांच के दौरान जब्त किया गया था।
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सुनवाई के दौरान मालखाना प्रभारी ने अदालत को बताया कि एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन, 640 रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जेएंडके बैंक का एटीएम कार्ड मालखाने में सुरक्षित हैं, जबकि वाहन की मूल आरसी न्यायालय रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष ने भी बताया कि मामले का निपटारा हो चुका है और उक्त वस्तुओं की अब जांच या न्यायिक कार्यवाही में आवश्यकता नहीं है।
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अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए सभी जब्त वस्तुएं एवं वाहन की मूल आरसी विधिवत रसीद प्राप्त करने के बाद आवेदक को लौटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आवेदन का निस्तारण कर रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश भी जारी किए गए।