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फर्जी आधार कार्ड मामले में रोहिंग्या की जमानत अर्जी खारिज

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jammu kashmir news
जम्मू। फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में शामिल रोहिंग्या नागरिक की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। सीजेएम जम्मू अमरजीत सिंह ने वीरवार को शामशु आलम निवासी म्यांमार की अर्जी पर सुनवाई की। आलम को फर्जी आधार कार्ड बनाकर छन्नी में अवैध रूप से रहने पर गिरफ्तार किया गया है। सीजेएम ने कहा कि शरण मांगने के नाम पर याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया कई गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। आरोपी पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, जानबूझकर जाली दस्तावेज उपयोग करने और मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी के अपराध हैं।
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शामिल अपराधों में से एक (आईपीसी की धारा 467 के तहत) में आजीवन कारावास तक की सजा है। अभी इस मामले में एक आरोपी फरार है और उसका न पकड़ा जाना मामले की जांच को बाधित कर सकता है। मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और यह सार्वजनिक हित के लिए भी हानिकारक होगा। लिहाजा इस जमानत अर्जी का कोई आधार नजर नहीं आता। इस मामले में दर्ज एफआईआर में तीन नाम शामिल हैं। इन दलीलों के साथ जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।
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चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा
जम्मू। चेक बाउंस मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट जम्मू आर के ललहाल ने आरोपी पवन गुप्ता को 6 महीने की सजा सुनाई। साथ ही 96 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला 15 साल के बाद आया है। आरोपी को उक्त अपराध में दोषी पाया गया है और उससे वसूले जाने वाले जुर्माने को मुआवजे के तौर पर पीड़ित को दिया जाएगा।
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