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जम्मू कश्मीर : भर्तियों के लिए नए आरक्षण नियम अधूरे, पदों की अधिसूचना में जारी होने में होगी देरी, जानें वजह

Mon, 15 Apr 2024 05:35 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Mon, 15 Apr 2024 05:35 PM IST
सार

सरकारी भर्ती के लिए नए आरक्षण नियम तय नहीं हुए हैं। इससे नए पदों की अधिूसचना में देरी हो सकती है। इससे सरकारी नौकरी की तैयार में जुटे लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे। 

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Jammu Kashmir: New reservation rules for recruitment are incomplete will delay in releasing the notification o
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepik

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को आरक्षण मिलने के बाद सरकारी भर्ती के लिए नए आरक्षण नियम तय नहीं हुए हैं। इससे नए पदों की अधिूसचना में देरी हो सकती है। इससे सरकारी नौकरी की तैयार में जुटे लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे। 

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ऐसे में जब तक नए आरक्षण नियमों को नए पदों की अधिसूचना में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक नए पदों की अधिसूचना नहीं हो सकेगी। इसको देखते हुए जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) ने सामान्य प्रशासन विभाग से नए नियमों को अनुमोदित करने की मांग की है, ताकि भर्ती परीक्षाएं समय पर शुरू हो सकें।
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जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया है। यह लाभ सरकारी नौकरियों में भी मिलेगा। जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी को अभी सरकार की तरफ से नए आरक्षण नियम नहीं मिले हैं। ऐसे में इन भर्ती एजेंसियों ने उन्हें विभिन्न विभागों की ओर से रेफर किए गए पदों को वापस सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर नए नियमों को शामिल करने की मांग की है। 
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जेकेएसएसबी को गृह विभाग ने पुलिस कांस्टेबल के 4022 और पीएसआई के 700 पदों पर भर्ती करवानी है। वहीं, जेकेपीएससी की ओर से अधिसूचित किए जाने वाले पदों में भी देरी होगी। 


ऐसे में अब आचार संहिता के बाद ही कोई पहल शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि 15 मार्च से पहले अधिसूचित पदों के लिए नए आरक्षण नियम लागू नहीं होंगे। इन पदों पर भर्तियां पहले से तय आरक्षण के नियमों के तहत ही होंगी।

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