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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में 33 पदों पर भर्ती, बाहरी राज्यों के युवाओं को भी मिलेगा मौका

Tue, 31 Dec 2019 04:51 PM IST
Pranjal Dixit न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Pranjal Dixit Updated Tue, 31 Dec 2019 04:51 PM IST
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Jammu Kashmir High Court Recruitment for 33 posts
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट - फोटो : फाइल

अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब दूसरे राज्यों के युवा भी जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के हकदार हो चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 33 पदों के लिए भर्ती का एलान किया है। इसमें देश का कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

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अधिसूचना के अनुसार सभी पद नान गैजेटेड हैं। इसमें सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनो टायपिस्ट, कंपोस्टा, इलेक्ट्रिशियन और चालक शामिल हैं। 26 दिसंबर से शुरू हुई प्रक्रिया में 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। संबंधित जिलों के जिला जज अपने अपने जिले के आवेदन हासिल करेंगे।
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जो लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं, वो रजिस्ट्रार के पास आवेदन जमा कराएंगे। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह मांग उठी थी कि बाहर के लोगों के लिए यहां जमीन खरीदने के लिए कोई विशेष हिदायत और डोमीसाइल मिलने चाहिए। किश्तवाड़, भद्रवाह, लद्दाख के उम्मीदवारों के आवेदन लेने के लिए संबधित जिलों के जजों को 6 फरवरी आवेदन जमा करके देने को कहा गया है। उम्मीदवारों को चयन जेएंडके आरक्षण नियम 2005 के तहत होगा।

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फैसले को लेकर बवाल

फैसले को लेकर बवाल मच गया है। युवाओं समेत विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने विरोध जताया है। नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्ष देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में बाहर के लोगों को रोजगार देने के फैसले को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसी को भी बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय करने का हक नहीं है। उधर सीपीआई(एम) के महासचिव  जीएन मलिक ने कहा कि सरकार के इस फैसले से स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। राज्य में युवा पढ़ लिखकर भी रोजगार हासिल नहीं कर पाएंगे।

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