जम्मू कश्मीर में नए सरकारी खाते खोलने पर रोक
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जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन सभी विभागों के बैंक खाते बंद करने का फैसला किया है, जिनमें दो वर्ष से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इसके साथ ही नए सरकारी खाते खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। ये खाते न तो जेके बैंक में खुल सकेंगे और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में।
यदि किसी विभाग के लिए खाता खोलना जरूरी होगा, तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा पंचायतों पर लागू नहीं होगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी खाते जिनमें बैलेंस शून्य होगा और दो साल से अधिक समय से आपरेट नहीं हो रहे होंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
वित्त सचिव के खाते में ट्रांसफर होगी बची धनराशि
दो साल से अधिक समय से आपरेट न होने वालों खातों में यदि कुछ बैलेंस होगा तो उसे बंद कर उसकी राशि को वित्त सचिव के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिन खातों में बैलेंस होगा और एक साल से आपरेट नहीं किए जा रहे होंगे, उनकी धनराशि वित्त सचिव के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ऐसे खातों को बंद नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जेके बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार का लेन-देन वैसे खातों से न हो जो एक साल से आपरेट न हो रहे हों।