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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   New rules issued in the state regarding Corona, a locality with more than three cases will become a micro-containment zone

जम्मू-कश्मीर: कोरोना को लेकर प्रदेश में नए नियम जारी, तीन से ज्यादा मामलों वाला मोहल्ला बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन

Mon, 06 Dec 2021 02:09 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Mon, 06 Dec 2021 02:09 AM IST
सार

जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने तीन से ज्यादा मामले वाले मोहल्लों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जांच तेज कर दी गई है। 

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New rules issued in the state regarding Corona, a locality with more than three cases will become a micro-containment zone
जम्मू में कोरोना की जांच करती स्वास्थ्य कर्मी। - फोटो : संजय कुमार

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने तीन से ज्यादा मामले वाले मोहल्लों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में लोगों को को जागरूक करने लिए स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग को अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

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रविवार को मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में राज्य कार्यकारी कमेटी ने कोरोना पर प्रदेश में नई निर्देशावली भी जारी कर दी है। राज्य कार्यकारी कमेटी ने जम्मू-कश्मीर में कोरोना के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा करने के बाद सभी जिला उपायुक्तों को कड़ाई से कोविड उपयुक्त व्यवहार पर कड़ाई से अमलीजामा पहनाने के निर्देश जारी किए।

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जिला उपायुक्तों को पुलिस व कार्यकारी मजिस्ट्रेट पर आधारित संयुक्त टीमों का गठन कर कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त टीमों से दैनिक रिपोर्ट हासिल करने के लिए भी कहा गया। गृह सचिव भी प्रदेश में कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर निगरानी रखेंगे।

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25 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे बैंक्वेट हॉल
निर्देशावली के अन्य नियम पूर्व की तरह ही रखे गए हैं। जिन जिलों में कोविड केस लोड 0. 2 फीसदी से कम है और सप्ताह में 250 से कम मामले आ रहे हैं, उनमें बैंक्वेट हॉल में कुल क्षमता की 25 फीसदी लोगों के आने की अनुमति दी गई है। इंडोर और आउटडोर हॉल में भी एक स्थान पर 25 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल व थियेटरों में क्षमता के 25 फीसदी लोगों को अनुमति है। स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के मामले में भी नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे।

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