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जम्मू-कश्मीर: सरकारी फंड के दुरुपयोग में बीडीओ व अन्य के खिलाफ चार्जशीट
Wed, 31 Mar 2021 04:10 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Wed, 31 Mar 2021 04:10 PM IST
सार
- 18 लाख रुपये की हेराफेरी के मामले में 11 मई को अगली सुनवाई
- एंटी करप्शन ब्यूरो ने अंडर सेक्शन 5(1) (सी)(डी)आर/डब्ल्यू 5 (2) के तहत अंडर सेक्शन 409, 420 और 120बी के तहत किया मामला दर्ज
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एंटी करप्शन ब्यूरो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकारी धनराशि के दुरुपयोग मामले में बीडीओ गुरेज मोहम्मद रमजान भट्ट और अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। करीब 18 लाख की हेराफेरी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अंडर सेक्शन 5(1) (सी)(डी)आर/डब्ल्यू 5 (2) के तहत अंडर सेक्शन 409, 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें मुख्य आरोपी बीडीओ गुरेज मोहम्मद रमजान भट्ट, कनिष्ठ सहायक बीडीओ कार्यालय इरशाद अहमद लोन, सरकारी अध्यापक नजीर अहमद लोन और लाभार्थी अब्दुल वानी शामिल हैं।
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मामले में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा ने भी छानबीन की थी और रिपोर्ट को जीएडी के पास भेजा था। बाद में मामला जांच के लिए एसीबी के पास आया। इसमें सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप थे। जांच में सामने आया कि साल 2003-04 में बीडीओ गुरेज और कनिष्ठ सहायक ने सरकार के 17 लाख 82 हजार 466 रुपये निकाले। इसके लिए सेल्फ ड्रा चेक का प्रयोग किया गया। जिसे अज्ञात कोऑपरेटिव एजेंसी के नाम पर जारी किया गया था।
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इसमें एक चेक दो लाख रुपये का अब्दुल वानी के नाम पर था। मामले में सबूत एकत्रित करने के बाद केस दर्ज किया गया। अब मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी।