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जम्मू-कश्मीर: आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्कालीन वनपाल बशीर के खिलाफ अभियोग पत्र

Thu, 26 Aug 2021 10:03 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Thu, 26 Aug 2021 10:03 PM IST
सार

श्रीनगर के तत्कालीन वनपाल बशीर अहमद शाह ने नौकरी के दौरान श्रीनगर, जम्मू में बनाए मकान।

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Jammu-kashmir: Charge sheet against then Forester Bashir in disproportionate assets case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एबीसी) ने श्रीनगर के तत्कालीन वनपाल बशीर अहमद शाह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। बशीर अहमद तीन जनवरी 2019 को सेवानिवृत्त हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी। एसीबी के अनुसार, बांदीपोरा निवासी बशीर अहमद शाह जो वर्तमान में जम्मू के जुबैराबाद सुजवां में रहते हैं उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

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एसीबी ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी बशीर अहमद  ने बाग-ए-मेहताब हाउसिंग कॉलोनी श्रीनगर में जमीन (भूखंड संख्या 64) और जुबैराबाद सुजवां रोड जम्मू में एक भूखंड खरीदा था। दोनों स्थानों पर उसने दो मंजिला महल सरीखे घर बनाए।  जांच में आगे पता चला कि आरोपी ने वर्ष 1980 से 2009 के बीच संपत्ति अर्जित करने के अलावा जो खर्च किया वह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।
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मेहताब बाग में कश्मीरी पंडित का मकान खरीदा
श्रीनगर के मेहताब बाग में जो संपत्ति बशीर ने खरीदी वह एक कश्मीरी पंडित का घर था। उसके तत्कालीन मालिक जवाहर लाल भान घाटी में उग्रवाद के दौर में कश्मीर छोड़कर दिल्ली चले गए थे। उनसे ही यह संपत्ति खरीदी गई। जबकि जम्मू के बठिंडी सुजवां में चौधरी जैनुद्दीन से 27 फरवरी 2007 को भूखंड खरीदा गया।

जांच के दौरान भी पता चला कि आरोपी ने नवा कदल के अब्दुल गफर सोफी से चारी शरीफ में अपने ससुर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1996 में दो कनाल जमीन खरीदी और बाद में उक्त जमीन में अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से एक घर का निर्माण किया। जबकि  चरार-ए-शरीफ गांव में एक कनाल की भूमि आरोपी बशीर अहमद शाह के नाम दर्ज है, जहां एक दो मंजिला मकान मौजूद है, यहां आरोपी का साला रहता है।

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