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Jammu News: ड्रोन हमले की आशंका, जम्मू का राजभवन- सचिवालय नो फ्लाइंग जोन घोषित
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-उपायुक्त ने दिया आदेश- एक किमी दायरे में अगले दो माह तक निर्देशों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। लोकसभा चुनावों के दौरान ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय राजभवन व सचिवालय के एक किलोमीटर इलाके को अगले दो माह के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जम्मू के उपायुक्त सचिन वैश्य की ओर से जारी यह आदेश शनिवार को तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
बताया जाता है कि लोकसभा चुनावों में अशांति फैलाने लिए देश विरोधी तत्व ड्रोन हमले कर सकते हैं। इसी अंदेशे के चलते यह फैसला लिया है। राजभवन के विशेष सुरक्षा बल के निदेशक स्वर्ण सिंह कोतवाल ने बीते 15 मार्च को पत्र लिखकर राजभवन के पांच किलोमीटर इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का आग्रह किया था। इसके बाद उपायुक्त ने धारा 144 के तहत राजभवन के एक किमी हवाई क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इसमें ड्रोन और यूएवी पर प्रतिबंध रहेगा।
रक्षा व व्यावसायिक उड़ानों पर रोक नहीं
हालांकि, ये प्रतिबंध नागरिक और टेक्निकल एयरपोर्ट से संचालित होने वाले रक्षा व व्यावसायिक उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीएसी के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। लोकसभा चुनावों के दौरान ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय राजभवन व सचिवालय के एक किलोमीटर इलाके को अगले दो माह के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जम्मू के उपायुक्त सचिन वैश्य की ओर से जारी यह आदेश शनिवार को तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
बताया जाता है कि लोकसभा चुनावों में अशांति फैलाने लिए देश विरोधी तत्व ड्रोन हमले कर सकते हैं। इसी अंदेशे के चलते यह फैसला लिया है। राजभवन के विशेष सुरक्षा बल के निदेशक स्वर्ण सिंह कोतवाल ने बीते 15 मार्च को पत्र लिखकर राजभवन के पांच किलोमीटर इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का आग्रह किया था। इसके बाद उपायुक्त ने धारा 144 के तहत राजभवन के एक किमी हवाई क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इसमें ड्रोन और यूएवी पर प्रतिबंध रहेगा।
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रक्षा व व्यावसायिक उड़ानों पर रोक नहीं
हालांकि, ये प्रतिबंध नागरिक और टेक्निकल एयरपोर्ट से संचालित होने वाले रक्षा व व्यावसायिक उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीएसी के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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