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Jammu News: अधिसूचना जारी न होने के चलते एफआईआर रद्द

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jammu, court, decision
जम्मू। जुआ खेलने के एक मामले में होटल के प्रबंधक पर दर्ज एफआईआर को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जम्मू संजय परिहार का मानना है कि अधिसूचना की अनुपस्थिति पुलिस को जुआ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से रोकती है। लिहाजा, जब तक अधिसूचना न हो तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी।
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दिसंबर 2023 को ज्यूल के एक होटल में पुलिस कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा था। इसके बाद होटल के प्रबंधक बाबी शर्मा को नबाबाद पुलिस थाने बुलाकर कहा गया कि उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। इस दौरान बाबी को पता चला कि उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज है। दलीलें सुनने के बाद जज ने एफआईआर को रद्द कर दिया। जेएनएफ
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