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Jammu : सीमा से 5 किमी के दायरे में पटाखे बेचने व उपयोग पर रोक, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर लिया फैसला
Mon, 30 Oct 2023 12:38 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 30 Oct 2023 12:38 AM IST
सार
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। धारा 144 के तहत पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा एलओसी से पांच किलोमीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा।
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एडीसी हरविंदर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि शादी के सीजन में व्यापक पैमाने पर आतिशबाजी की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास आतिशबाजी से कई बार सुरक्षा बलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है।
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क्रॉस बार्डर फायरिंग शुरू होने की आशंका में स्थानीय ग्रामीणों में भी अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से इसे रोका नहीं गया तो जनता में डर का माहौल बनेगा। साथ ही सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके मद्देनजर धारा 144 के तहत पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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ज्ञात हो कि दिवाली करीब है। शादी का भी सीजन है। ऐसे में पटाखे के उपयोग से सीमावर्ती इलाकों में होने वाली भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान की ओर से 17 व 26 अक्तूबर को गोलाबारी की गई है। गत वीरवार को गोलाबारी शुरू होते ही बरात छोड़कर लोग घरों को लौटने को मजबूर हो गए थे।