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Jammu News: एमपीसीएस अनंतनाग में तीन करोड़ की धोखाधड़ी में जांच शुरू
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श्रीनगर। अनंतनाग स्थित बहुउद्देशीय सहकारी समिति (एमपीसीएस) हातिगाम में 3.09 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। यह गड़बड़झाला 2014 में किया गया था। सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की तहरीर पर आर्थिक अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने समिति के लेखाकार रियाज़ अहमद भट समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ऋण घोटाले की शिकायत अनंतनाग स्थित सेंट्रल कापोरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हाटीगाम एमपीसीएम के 127 सदस्यों के बीच 2014 में 3.09 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था। इनमें से 2.50 करोड़ की वसूली की गई। शेष समिति के 39 सदस्यों के पास 1.21 करोड़ रुपये बकाया है।
इन बकायादारों ने दावा किया कि उन्होंने सीधे सोसाइटी से अपना बकाया चुका दिया था और सबूत के तौर पर जमा की गई रकम की रसीद भी पेश की। इसके बाद बैंक ने जांच शुरू की तो पता चला कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने एमपीसीएस सदस्यों के साथ मिलकर ऐसे लोगों के नाम पर ऋण राशि जारी की जो सिर्फ कागजों में ही थे। हकीकत में उनका कोई आधार ही नहीं था। इस तरह से उन्होंने बैंक के साथ धोखाधड़ी करते हुए 3.09 करोड़ रुपये का गबन कर लिया।
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पुलिस के मुताबिक अपराध शाखा ने मामले की जांच करते हुए हाटीगाम के रहने वाले लेखाकार रियाज अहमद बट पुत्र गुलाम कादिर बट, मोहम्मद शफी बट पुत्र गुलाम कादिर बट, गुलाम रसूल बट पुत्र गुलाम कादिर बट, गुलाम कादिर बट पुत्र मुख्ता बट, हसीना बानो पत्नी मोहम्मद शफी बट, मोहम्मद यूसुफ बट पुत्र अब्दुल रजाक बट व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) और 420, 468, 471, 120 बी आरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ऋण घोटाले की शिकायत अनंतनाग स्थित सेंट्रल कापोरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हाटीगाम एमपीसीएम के 127 सदस्यों के बीच 2014 में 3.09 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था। इनमें से 2.50 करोड़ की वसूली की गई। शेष समिति के 39 सदस्यों के पास 1.21 करोड़ रुपये बकाया है।
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इन बकायादारों ने दावा किया कि उन्होंने सीधे सोसाइटी से अपना बकाया चुका दिया था और सबूत के तौर पर जमा की गई रकम की रसीद भी पेश की। इसके बाद बैंक ने जांच शुरू की तो पता चला कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने एमपीसीएस सदस्यों के साथ मिलकर ऐसे लोगों के नाम पर ऋण राशि जारी की जो सिर्फ कागजों में ही थे। हकीकत में उनका कोई आधार ही नहीं था। इस तरह से उन्होंने बैंक के साथ धोखाधड़ी करते हुए 3.09 करोड़ रुपये का गबन कर लिया।
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पुलिस के मुताबिक अपराध शाखा ने मामले की जांच करते हुए हाटीगाम के रहने वाले लेखाकार रियाज अहमद बट पुत्र गुलाम कादिर बट, मोहम्मद शफी बट पुत्र गुलाम कादिर बट, गुलाम रसूल बट पुत्र गुलाम कादिर बट, गुलाम कादिर बट पुत्र मुख्ता बट, हसीना बानो पत्नी मोहम्मद शफी बट, मोहम्मद यूसुफ बट पुत्र अब्दुल रजाक बट व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) और 420, 468, 471, 120 बी आरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।