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शहर के ट्रैफिक जाम पर हाइकोर्ट की निगाहें टेढीं

Thu, 18 Sep 2014 01:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Thu, 18 Sep 2014 01:51 AM IST
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High Court seeks affidavit on the city's traffic jams

शहर के ट्रैफिक जाम पर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को पूरक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। शहर के ज्यादातर हिस्सों में टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम से लोगों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट आशीष शर्मा और दीपक सिंह बलौरिया ने याचिका दायर कर कहा कि बिना योजना के सड़कों को खोदने से हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है।

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अव्यवस्था का आलम यह है कि महीनों से खोदी गई सड़कें यूं ही पड़ी हुईं हैं। इतना ही नहीं, जिन सड़कों पर सीवरेज पाइप डाले जा चुके हैं, वहां एजेंसियां सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदार हैं, लेकिन वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं।

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जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील बीएस सलाथिया और मीनाक्षी सलाथिया के अलावा एएजी सीमा शेखर और एडवोकेट एसएस नंदा की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को पूरक हलफनामा दायर करने को कहा। खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सलाथिया से कहा कि हलफनामे में वह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी अपनी ओर से रखें।

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