फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   High Court notice to Center and State on equal compensation to J&K shelling and landmine affected

जम्मू-कश्मीर: गोलाबारी और बारूदी सुरंग प्रभावितों को समान मुआवजे पर हाईकोर्ट का केंद्र और प्रदेश को नोटिस 

Thu, 18 Nov 2021 01:34 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 18 Nov 2021 01:34 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सीमा पार से होने वाली गोलाबारी और बारूदी सुरंग धमाकों से नुकसान का सभी प्रभावितों को एक समान मुआवजे संबंधी जवाब मांगा है।

विज्ञापन
High Court notice to Center and State on equal compensation to J&K shelling and landmine affected
highcourt srinagar - फोटो : फाइल

विस्तार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सीमा पार से होने वाली गोलाबारी और बारूदी सुरंग धमाकों से नुकसान का सभी प्रभावितों को एक समान मुआवजे संबंधी जवाब मांगा है। एक याचिका में कोर्ट ने गृह मत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार से मंतव्य मांगा है। इस पर अगली सुनवाई 14 फरवरी 2022 को होगी। याचिका में सभी प्रभावितों के एक समान सामान के नुकसान के तौर पर 10 लाख रुपये का भुगतान करने की मांग की गई है। 

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति मोहन लाल की खंडपीठ ने उड़ी फाउंडेशन की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि वह अधिकारियों को उड़ी सब डिवीजन में सामुदायिक बंकरों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए भी निर्देश जारी करे।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया कि गोलाबारी और बारूदी सुरंगों के धमाकों से होने वाली त्रासदी को सरकारी अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान देने की तत्काल जरूरत है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed