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बाढ़ में तबाह हुए व्यापारियों को आयकर में बड़ी राहत

Sun, 03 May 2015 08:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, श्रीनगर
ब्यूरो/अमर उजाला, श्रीनगर Updated Sun, 03 May 2015 08:26 PM IST
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Flood victims dealer can contact tax department

श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यापारियों से अपील की है कि वह कामर्शियल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर से मिलें, ताकि बाढ़ से हुए उनके नुकसान को आगे बढ़ाया जा सके।

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जारी निर्देश के अनुसार जिन दुकानदारों या व्यापारियों का टर्नओवर पांच से दस लाख रुपये है, उनकी सूची विभाग की वेबसाइट पर डाली गई है।

गैर बीमा वाले व्यापारिक संस्थानों के संचालक विभाग से मिलकर हलफनामा जमा करें। ताकि उनके दावों को मुख्यमंत्री राहत फंड से मदद के लिए भेजे जा सके।

इसके अलावा जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर पांच लाख से कम है, उन्हें भी पहले ही हलफनामा जमा करवाने को कहा गया है। कामर्शियल टैक्स विभाग से मिली सूची में से कई व्यापारियों ने अभी तक हलफनामा जमा नहीं करवाया है।
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इससे उनको मदद जारी करने में रुकावट आएगी। ऐसे व्यापारियों को फिर से अपील की जा रही है कि वह अपना हलफनामा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, श्रीनगर के कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि उनका मामला भी मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए भेजा जा सके।
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