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चैंबर चुनाव का बिगुल बजा, मतदान 17 जनवरी को

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जम्मू। जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के बीच संभाग के कारोबारी जगत के सबसे बड़े चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव के लिए रिसीवर सुरेश कुमार शर्मा की ओर से जारी की गई अधिसूचना में 17 जनवरी 2021 को सुबह 9.30 बजे चैंबर की 65वीं जनरल काउंसिल (चुनाव बैठक) बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधान, वरिष्ठ उपप्रधान, जूनियर उपप्रधान, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। इस चुनाव में चैंबर में पिछले सात साल में रहे प्रिंसिपल सदस्य ही मतदान के लिए वैध होंगे। इस चुनाव में करीब 2200 मान्यता प्राप्त मतदाता मतदान करेंगे।
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चुनाव के लिए चैंबर हाउस में 9 से 15 दिसंबर तक शाम पांच बजे तक नामांकन आवेदन उपलब्ध होंगे। इसमें प्रत्येक नामांकन फार्म के लिए 2000 रुपये लिए जाएंगे। 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे। जिसमें 28 दिसंबर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक मतदाताओं की सूची फाइनल कर दी जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे तक होगी। 17 जनवरी 2021 को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30बजे मतदान होगा। प्रिंसिपल सदस्य ही परपोस्ड/सेकेंड के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। सभी प्रत्याशियों सदस्यों, परपोजर, सेकेंडर, वैध मतदाता को 31-1-2020 तक के अपने सभी लंबित भुगतान का निपटान करना होगा। मतदान क्षेत्रमें फोटो आधारित शिनाख्ती पहचान पत्र धारक सदस्य को ही जाने की इजाजत होगी। जिन सदस्यों के पास शिनाख्ती पहचान पत्र नहीं है वे 25 दिसंबर 2020 तक चैंबर कार्यालय में अपनी फोटो जमा करवा सकते हैं।
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---अधिसूचना के साथ कई खेमे सक्रिय
चैंबर के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही कई खेमे सक्रिय हो गए हैं। कई खेमे में दावेदार प्रत्याशी पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बार चैंबर के चुनाव में कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। कई सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है।
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--------2017 में करवाए गए थे चुनाव
चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव 2017 में करवाए गए थे। आधिकारिक तौर पर चैंबर का कार्यकाल दो साल का होता है। लेकिन पूर्व चैंबर कमेटी के चैंबर का कार्यकाल बढ़ाने को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने चार माह के भीतर चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। इसमें निर्देश था कि 2017 से पहले मान्यता प्राप्त सदस्य ही चुनावमें हिस्सा लेंगे। इस अवधि के बाद चैंबर से करीब 500 नए सदस्य जुड़े हैं, जिन्होंने हाल ही में चुनाव में हिस्सा न लेने पर रोष जताया था। इस मामले को कुछ सदस्य न्यायालय में भी ले जा सकते हैं।
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