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15 दिसंबर तक कर सकेंगे एडवांस टैक्स का भुगतान

Fri, 19 Sep 2014 02:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Fri, 19 Sep 2014 02:33 AM IST
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December 15 will be able to pay advance tax

जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ के बाद सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज ने रियासत के लोगों को राहत प्रदान करते हुए एडवांस टैक्स के भुगतान की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आयकर आयुक्त (जेएंडके) एके ठटाई के अनुसार 15 सितंबर को भरे जाने वाले एडवांस टैक्स की अवधि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। इसके अलावा 30 सितंबर को भरी जाने वाली रिटर्न अब 30 नवंबर तक भरी जा सकेगी।

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आयुक्त ने बताया कि रियासत में आई आपदा के बाद चैंबर आफ कामर्स, एसोसिएटेड चैंबर आफ कामर्स, पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, एनआईआरसी जम्मू चैप्टर और अन्य व्यापारिक संगठनों ने विभाग से संपर्क कर टैक्स व रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया था। व्यापारियों और उद्यमियों के आग्रह को उन्होंने बोर्ड के समक्ष रखा।
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इसके बाद बोर्ड ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 119 के खंड ए के तहत रियासत के करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वीरवार को आदेश जारी किया है। आयकर आयुक्त ने बताया कि इससे पहले बोर्ड ने 30 सितंबर तक भरी जाने वाली रिटर्न 30 नवंबर कर दी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बोर्ड ने उनकी समस्याओं को देखते हुए बड़ी राहत प्रदान की है और अब वे तय तिथि पर एडवांस टैक्स व रिटर्न अवश्य भरें।

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