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बलात्कार के आरोप मे दस वर्ष की कैद

Sun, 14 Aug 2016 12:57 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Sun, 14 Aug 2016 12:57 AM IST
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Ten years imprisonment for rape
जेल - फोटो : Demo Pic.
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वीरवार को बलात्कार के मामले के एक आरोपी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है और पचास हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने आरोपी कानाचक निवासी राजिंद्र कुमार को सजा सुनाने के साथ ही अंबफला जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। आरोपी के खिलाफ कानाचक थाने में धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
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कानाचक पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेश शर्मा के मुताबिक पीड़ित युवती और उसके परिवार के लोग वीरवार को थाने में आए थे, उन्होंने इसकी सारी जानकारी उन्हें दी है, लेकिन अभी तक उनके पास कोर्ट की ओर से लिखित में कोई जजमेंट नहीं पहुंची है। 
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बताया जा रहा है कि बलात्कार पीड़ित और उसका परिवार 11 अगस्त को जानीपुर हाईकोर्ट में तारीख पर आए थे। दूसरी ओर बलात्कार का आरोपी राजिंद्र कुमार भी कोर्ट में पेश हुआ था।
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इस दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के मद्देनजर आरोपी राजिंद्र कुमार को दस वर्ष की कैद सुनाई और पचास हजार रुपये जुर्माना भी किया। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित युवती और उसके परिवार के लोगों ने खुद के साथ न्याय हुआ पाकर अदालत के फैसले की सराहना की है


एसएचओ राजेश शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कानाचक थाने में आरोपी राजिंद्र कुमार के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के बाद जब उसे अदालत में पेश किया गया था तो उसने जमानत ले ली थी, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
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