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नियम उल्लंघन करने पर पेंट कारखाने 25000 का जुर्माना

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नियम उल्लंघन करने पर पेंट कारखाने 25000 का जुर्माना
सांबा। लीगल मेट्रोलाजी विभाग ने सांबा पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर 25000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने पर किया गा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है की सामान खरीदते समय एमआरपी, तिथि जरूर देखें।
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मेट्रोलॉजी विभाग ने कानूनी मेट्रोलॉजी पैक्स कमोडिटीज नियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले एक प्रमुख पेंट्स निर्माण कंपनी पर जुर्माना लगाया। राजेश हेरा सहायक नियंत्रक कानूनी मेट्रोलॉजी के अनुसार सभी पूर्व-पैक सामान जो उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में पैक किए जा रहे हैं उन्हें नेट वेट, मैक्स रिटेल मूल्य के साथ पैकिंग तिथि, पैकर, आयातक का पता और उपभोक्ताओं की संख्या घोषित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हार्डवेयर स्टोर के निरीक्षण पर यह पाया गया कि एमआरपी की घोषणा किए बिना उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए पेंट के पैकेज बेचे जा रहे हैं। भ्रामक पैकेजों में से कुछ को इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी ने जब्त कर लिया था। डिफाल्टर व्यापारी से मोहसिन खतीब इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट के आधार पर फर्म के प्रबंधन को नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब देते हुए फर्म के प्रबंधन ने अपना अपराध स्वीकार किया और विभाग स्तर पर मामले की रचना के लिए अनुरोध किया।
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असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ने डिफॉल्ट करने वाली कंपनी से आश्वासन के बाद कहा कि वे भविष्य में कानून के तहत किसी भी तरह का अपराध नहीं दोहराएंगे। मामले को कंपाउंड किया और उन पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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