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Jammu News: बारामुला पुलिस ने पीएसए के तहत आठ उपद्रवियों को किया गिरफ्तार
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- आरोपियों को जिला जेल उधमपुर और सेंट्रल जेल कोट भलवाल में भेजा गया
संवाद न्यूज एजेंसी
बरामुला। जिला पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत आठ उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सभी को जिला जेल उधमपुर और सेंट्रल जेल कोट भलवाल जम्मू में भेज दिया गया है।
आरोपियों में वकार अहमद भट निवासी न्यू कॉलोनी क्रेरी, दानिश हुसैन गोजरी निवासी ताकिसुल्तान द्रंगबल, तासीन अहमद हुर्रा निवासी पेथपोरा, मोहम्मद अब्दुल्ला भट निवासी न्यू कॉलोनी पलहालन, मोहम्मद अशरफ वानी उर्फ अशरफ हाजी, सुहैल अहमद शेख निवासी कुंजर, तौसीफ अहमद अखून निवासी खानपोरा और अब्दुल मजीद शाह निवासी इकबाल कॉलोनी पट्टन शामिल हैं। सभी आरोपियों को सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक आदेश प्राप्त करने के बाद पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के विभिन्न थानों कई मामले दर्ज हैं और ये लोग सार्वजनिक सौहार्द को बिगाड़ने, आपराधिक गतिविधियों के साथ तोड़फोड़ में शामिल थे। कई एफआईआर में शामिल होने के बावजूद आरोपियों ने गलत गतिविधियों में कोई सुधार नहीं किया, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की गई है।
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बरामुला। जिला पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत आठ उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सभी को जिला जेल उधमपुर और सेंट्रल जेल कोट भलवाल जम्मू में भेज दिया गया है।
आरोपियों में वकार अहमद भट निवासी न्यू कॉलोनी क्रेरी, दानिश हुसैन गोजरी निवासी ताकिसुल्तान द्रंगबल, तासीन अहमद हुर्रा निवासी पेथपोरा, मोहम्मद अब्दुल्ला भट निवासी न्यू कॉलोनी पलहालन, मोहम्मद अशरफ वानी उर्फ अशरफ हाजी, सुहैल अहमद शेख निवासी कुंजर, तौसीफ अहमद अखून निवासी खानपोरा और अब्दुल मजीद शाह निवासी इकबाल कॉलोनी पट्टन शामिल हैं। सभी आरोपियों को सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक आदेश प्राप्त करने के बाद पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के विभिन्न थानों कई मामले दर्ज हैं और ये लोग सार्वजनिक सौहार्द को बिगाड़ने, आपराधिक गतिविधियों के साथ तोड़फोड़ में शामिल थे। कई एफआईआर में शामिल होने के बावजूद आरोपियों ने गलत गतिविधियों में कोई सुधार नहीं किया, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की गई है।
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