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पत्नी के प्रेमी की कथित हत्या में शामिल सहयोगी की जमानत याचिका खारिज

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पत्नी के प्रेमी की कथित तौर पर हत्या करने वाले के सहयोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की पीठ ने आरोपी जहूर अहमद भट की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दोहराया कि एक समाज अपने सदस्यों से जिम्मेदारी और जवाबदेही की उम्मीद करता है, और यह चाहता है कि नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अक्टूबर 2019 को अज्ञात ऑटो चालक ने एसस तेलवानी अनंतनाग के मोहम्मद अकरम शेख को गंभीर हालत में उनके घर पहुंचाया जहां से उन्हें पहले जिला अस्पताल अनंतनाग और फिर स्किम्स श्रीनगर में स्थानांतरित किया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में पता चला कि अकरम शेख के कुलगाम के बिलाल अहमद भट की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। महिला और शेख जब घर पर थे तो बिलाल अहमद ने उन्हें देख लिया था।
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इसके कुछ समय बाद, बिलाल अहमद भट, अकरम शेख को लालीपोरा मीर बाजार के एक धान के खेत में ले गया, जहां उसने (बिलाल) एक अन्य आरोपी अब्दुल सलाम भट और जहूर अहमद भट के साथ शेख को बुरी तरह पीटा। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता (जहूर अहमद भट) अपराधों से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष के सूचीबद्ध गवाहों में से अधिकांश को अभी तक पेश नहीं किया गया है। इसके बाद अदालत ने आरोपी जहूर अहमद भट की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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