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घूस लेने के दोषी को दो वर्ष का कारावास
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श्रीनगर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने मंगलवार को रिश्वत लेने के मामले में बचपोरा निवासी मोहम्मद अमीन बाबा को दोषी ठहरता हुए अलग-अलग दो व एक साल की साधारण कैद की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बताया गया कि आरोपी मोहम्मद अमीन बाबा ने चीफ इंजीनियर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के पीए के पद पर रहते हुए शिकायतकर्ता से उसका तबादला रुकवाने के लिए 2000 रुपये लिए थे। तत्कालीन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन (अब एसीबी) ने उपरोक्तआरोपी को सफलतापूर्वक रंगेहाथ पकड़ा था और उसके पास से रिश्वत में लिए गए 2000 रुपये भी बरामद किए थे। मामले की जांच पूरी होने के बाद न्यायालय आरोप पत्र पेश किया गया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश सीएल बावोरिया ने आरोपी को पीसी एक्ट की धारा 5 (2) के तहत दो साल की साधारण कारावास और आरपीसी की धारा 161 के तहत एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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बताया गया कि आरोपी मोहम्मद अमीन बाबा ने चीफ इंजीनियर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के पीए के पद पर रहते हुए शिकायतकर्ता से उसका तबादला रुकवाने के लिए 2000 रुपये लिए थे। तत्कालीन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन (अब एसीबी) ने उपरोक्तआरोपी को सफलतापूर्वक रंगेहाथ पकड़ा था और उसके पास से रिश्वत में लिए गए 2000 रुपये भी बरामद किए थे। मामले की जांच पूरी होने के बाद न्यायालय आरोप पत्र पेश किया गया।
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विशेष अदालत के न्यायाधीश सीएल बावोरिया ने आरोपी को पीसी एक्ट की धारा 5 (2) के तहत दो साल की साधारण कारावास और आरपीसी की धारा 161 के तहत एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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