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Jammu News: नार्को-टेरर और धोखाधड़ी के मामलों में तीन जमानत याचिकाएं खारिज
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- सांबा में ड्रोन से नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को राहत नहीं
- जम्मू में 47,200 रुपये की बरामदगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। नशीले पदार्थों की तस्करी और धोखाधड़ी के दो मामलों में अदालतों ने तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अभियोजन विभाग के अनुसार, सांबा में ड्रोन से नशीले पदार्थों की तस्करी और दो युवकों को घायल करने के मामले में दो आरोपियों को जमानत नहीं मिली। वहीं, जम्मू के गांधी नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर अदालत ने उसे मिली अंतरिम राहत भी रद्द कर दी।
सांबा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा ने रामगढ़ थाने में दर्ज एक एफआईआर में जगप्रीत सिंह और नीरज जायसवाल उर्फ रोमी की जमानत याचिकाएं खारिज कीं। अभियोजन ने अदालत में दलील दी कि आरोपी सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए नशीले पदार्थों की तस्करी में स्थानीय स्तर पर मदद करते थे।
मामले में ग्लॉक पिस्तौल के इस्तेमाल और दो स्थानीय युवकों के गंभीर रूप से घायल होने का भी आरोप है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपियों की भूमिका को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
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इस मामले में अभियोजन ने ढाई महीने में 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए। वहीं जम्मू के प्रधान सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने गांधी नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में राजत पाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, जांच रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज, एक आरोपी का बयान और 47,200 रुपये की बरामदगी का जिक्र था।
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- जम्मू में 47,200 रुपये की बरामदगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। नशीले पदार्थों की तस्करी और धोखाधड़ी के दो मामलों में अदालतों ने तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अभियोजन विभाग के अनुसार, सांबा में ड्रोन से नशीले पदार्थों की तस्करी और दो युवकों को घायल करने के मामले में दो आरोपियों को जमानत नहीं मिली। वहीं, जम्मू के गांधी नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर अदालत ने उसे मिली अंतरिम राहत भी रद्द कर दी।
सांबा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा ने रामगढ़ थाने में दर्ज एक एफआईआर में जगप्रीत सिंह और नीरज जायसवाल उर्फ रोमी की जमानत याचिकाएं खारिज कीं। अभियोजन ने अदालत में दलील दी कि आरोपी सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए नशीले पदार्थों की तस्करी में स्थानीय स्तर पर मदद करते थे।
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मामले में ग्लॉक पिस्तौल के इस्तेमाल और दो स्थानीय युवकों के गंभीर रूप से घायल होने का भी आरोप है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपियों की भूमिका को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
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इस मामले में अभियोजन ने ढाई महीने में 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए। वहीं जम्मू के प्रधान सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने गांधी नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में राजत पाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, जांच रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज, एक आरोपी का बयान और 47,200 रुपये की बरामदगी का जिक्र था।