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Jammu News: दुष्कर्म, धोखाधड़ी में उत्तराखंड व पंजाब के दो आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट
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- चार साल पुराने मामले में जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
- आरोपियों को आठ अगस्त को अदालत में पेश करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में उत्तराखंड व पंजाब के दो आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामला चार साल पुराना है। दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376/420/120-बी के तहत अपराध दर्ज हैं।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (एसएचओ, छन्नी हिम्मत पुलिस थाना) बनाम जुल्फिकार निवासी सुल्तानपुर, हरिद्वार और मोहम्मद यूनुस सलमानी निवासी लुधियाना नाम के इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक पेश हुए।
सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक ने जिला जेल, हरिद्वार के अधिकारियों के हवाले से आरोपी जुल्फिकार के जेल से जमानत पर रिहा होने की जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी करके बुलाए जाने के निर्देश दिए। अभियोजन को वीरवार को ही दोनों आरोपियों के खिलाफ वारंट लेने और निष्पादन के लिए संबंधित पुलिस को देने को कहा गया। आरोपियों को पहले से तय शर्तों के अनुसार पेश किए जाने के निर्देश दिए।
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यह है आईपीसी की धारा 376/420/120-बी...
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376/420/120-बी क्रमशः दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं। इन गंभीर धाराओं का अक्सर एक साथ इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद संपत्ति या पैसे हड़प ले अथवा किसी संगठित अपराध को अंजाम दे।
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- आरोपियों को आठ अगस्त को अदालत में पेश करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में उत्तराखंड व पंजाब के दो आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामला चार साल पुराना है। दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376/420/120-बी के तहत अपराध दर्ज हैं।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (एसएचओ, छन्नी हिम्मत पुलिस थाना) बनाम जुल्फिकार निवासी सुल्तानपुर, हरिद्वार और मोहम्मद यूनुस सलमानी निवासी लुधियाना नाम के इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक पेश हुए।
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सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक ने जिला जेल, हरिद्वार के अधिकारियों के हवाले से आरोपी जुल्फिकार के जेल से जमानत पर रिहा होने की जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी करके बुलाए जाने के निर्देश दिए। अभियोजन को वीरवार को ही दोनों आरोपियों के खिलाफ वारंट लेने और निष्पादन के लिए संबंधित पुलिस को देने को कहा गया। आरोपियों को पहले से तय शर्तों के अनुसार पेश किए जाने के निर्देश दिए।
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यह है आईपीसी की धारा 376/420/120-बी...
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376/420/120-बी क्रमशः दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं। इन गंभीर धाराओं का अक्सर एक साथ इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद संपत्ति या पैसे हड़प ले अथवा किसी संगठित अपराध को अंजाम दे।