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Jammu News: अधीनस्थ अदालतों को मिलेंगे 37 सिविल जज जूनियर डिवीजन
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की सिफारिश पर अभ्यर्थियों की अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी
विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव की ओर से आदेश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की सिफारिश पर अधीनस्थ अदालतों में 37 अभ्यर्थियों की बतौर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम-1967 के तहत नियुक्त किए जाने वाले इन सिविल जजों को जे-1 (77840-136520) स्केल का वेतनमान देय होगा।
विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव अचल सेठी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सिविल जज बनने जा रहे अभ्यर्थियों में अंशुल लाल शर्मा, अमजद इकबाल, उफाक, आंचल गुप्ता, वसुधा शर्मा, मुस्कान पुरी, दीक्षा शर्मा, तरुष कुमार ओबेराय, शिखा जम्वाल कृतिका जैन, गौरांग रेसूत्र, मोहम्मद अलीम सैयद, सोनम, शारिदा रशीद, मानविका कौशल, शाजिया मंजूर, सैका शरीफ खान, स्टैनजिन, रसलीन कौर, सैयद सिब्तेन मेहदी, प्रियंका भारद्वाज, वात्सल्य चड्ढा, अमर कुमार, अनामिका अंगराल, सुहैब शाबिर, मुदासिर फजल,, श्वेता शवन, साहिबा बनोत्रा, सईद फहीम, अबैद उल्लाह, संयोगिता सैनी, मोहम्मद सलाउद्दीन, जहीर इरशाद बट, रिजु गुप्ता,दाऊद अहमद भट, तानिया महाजन और दिव्यम शामिल हैं।
21 दिन में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में करना होगा रिपोर्ट
आयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि नियुक्त किए गए सभी लोगों को 21 दिन के भीतर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अपने साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, जन्म तिथि प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्रा, श्रेणी प्रमाणपत्र (अगर आवश्यक हो) पेश करना आवश्यक होगा।
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विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव की ओर से आदेश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की सिफारिश पर अधीनस्थ अदालतों में 37 अभ्यर्थियों की बतौर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम-1967 के तहत नियुक्त किए जाने वाले इन सिविल जजों को जे-1 (77840-136520) स्केल का वेतनमान देय होगा।
विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव अचल सेठी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सिविल जज बनने जा रहे अभ्यर्थियों में अंशुल लाल शर्मा, अमजद इकबाल, उफाक, आंचल गुप्ता, वसुधा शर्मा, मुस्कान पुरी, दीक्षा शर्मा, तरुष कुमार ओबेराय, शिखा जम्वाल कृतिका जैन, गौरांग रेसूत्र, मोहम्मद अलीम सैयद, सोनम, शारिदा रशीद, मानविका कौशल, शाजिया मंजूर, सैका शरीफ खान, स्टैनजिन, रसलीन कौर, सैयद सिब्तेन मेहदी, प्रियंका भारद्वाज, वात्सल्य चड्ढा, अमर कुमार, अनामिका अंगराल, सुहैब शाबिर, मुदासिर फजल,, श्वेता शवन, साहिबा बनोत्रा, सईद फहीम, अबैद उल्लाह, संयोगिता सैनी, मोहम्मद सलाउद्दीन, जहीर इरशाद बट, रिजु गुप्ता,दाऊद अहमद भट, तानिया महाजन और दिव्यम शामिल हैं।
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21 दिन में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में करना होगा रिपोर्ट
आयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि नियुक्त किए गए सभी लोगों को 21 दिन के भीतर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अपने साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, जन्म तिथि प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्रा, श्रेणी प्रमाणपत्र (अगर आवश्यक हो) पेश करना आवश्यक होगा।
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