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Jammu News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल का कठोर कारावास

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court news
रामनगर तहसील का मामला, दुकान से लौटते समय आरोपी ने पीड़िता को दिया था कुछ खाने के लिए
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भाई के साथ नानी के घर रहकर कर रही थी पढ़ाई
जम्मू। प्रधान सत्र न्यायाधीश उधमपुर हक नवाज जरगर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुभाष निवासी खोगड मढ़ तहसील रामनगर जिला उधमपुर को 14 साल के कठोर कारावास और 15000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
धारा 363 के साथ पठित धारा 376 आरपीसी के तहत अपराध करने का मुकदमा चल रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अपने 12 वर्षीय बेटे और आठ साल की बेटी को अपने ससुराल में पालन-पोषण के लिए छोड़ा था। दोनों वहीं पढ़ाई कर रहे थे।
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19 सितंबर 2017 को उसकी सास ने उसे फोन पर बताया कि किसी व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया है। इस पर वह अपनी ससुराल पहुंचा। पूछताछ पर पता चला कि बेटी शाम 4 बजे घर से दुकान पर गई थी। वहां से बिस्किट का पैकेट खरीदकर आ रही थी। इस दौरान रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसने बताया कि वह उसका मामा है। इस दौरान उसने कुछ खाने का सामान दिया। इसके बाद दुष्कर्म किया। अब कोर्ट ने आरोप तय होने पर 14 साल की कठोर सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जेएनएफ
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