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शहरी स्थानीय निकाय सरकारी संगठन है या नहीं, कैट ने मांगा जवाब
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जम्मू। शहरी स्थानीय निकाय एक राज्य सरकार का संगठन है या नहीं। इस पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के न्यायाधीश डॉ. भगवान सहाय और राकेश सागर जैन की खंडपीठ ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव को लिखित उत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए। यह महत्वपूर्ण आदेश जीत सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा वेतन जारी करने की मांग संबंधी याचिका पर पारित किया गया है।
कैट ने दोनों सदनों को सुनने के बाद डिप्टी एजी को प्रतिवादियों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय एक राज्य सरकार का संगठन है या नहीं।
डिप्टी एजी राजेश थापा का कहना है कि उनके निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय राज्य सरकार का संगठन नहीं है। यह स्वयं यूएलबी द्वारा स्थापित एक संगठन है। इस पर अब विभाग के सचिव को लिखित में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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कैट ने दोनों सदनों को सुनने के बाद डिप्टी एजी को प्रतिवादियों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय एक राज्य सरकार का संगठन है या नहीं।
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डिप्टी एजी राजेश थापा का कहना है कि उनके निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय राज्य सरकार का संगठन नहीं है। यह स्वयं यूएलबी द्वारा स्थापित एक संगठन है। इस पर अब विभाग के सचिव को लिखित में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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