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श्रीनगर हाईकोर्ट
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श्रीनगर। भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने केंद्रीय जेल में बंद भ्रष्टाचार मामले के एक आरोपी से जेल के अंदर पूछताछ करने की केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को अनुमति दे दी।
विशेष अदालत के जज जतिंदर सिंह जामवाल ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को उक्त आदेश जारी किया। सीबीआई के डीएसपी अशोक कालरा ने अदालत से आग्रह किया था कि लिए और भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद श्रीनगर के गुलाबबाग निवासी सैयद शरीफुद्दीन का बयान दर्ज करना अनिवार्य है। वह वर्तमान में श्रीनगर के केंद्रीय कारागार में बंद है। अत: उससे जेल में ही पूछताछ की अनुमति दी जाए।
अदालत ने कहा, मामले पर विचार करने के बाद, मैंने पाया कि आवेदन (सीबीआई द्वारा) में की गई प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। तदनुसार जांच अधिकारी को सैयद शरीफुद्दीन का बयान दर्ज करने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने अधीक्षक, सेंट्रल जेल से बयान दर्ज करवाने की सुविधा उलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया है।
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विशेष अदालत के जज जतिंदर सिंह जामवाल ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को उक्त आदेश जारी किया। सीबीआई के डीएसपी अशोक कालरा ने अदालत से आग्रह किया था कि लिए और भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद श्रीनगर के गुलाबबाग निवासी सैयद शरीफुद्दीन का बयान दर्ज करना अनिवार्य है। वह वर्तमान में श्रीनगर के केंद्रीय कारागार में बंद है। अत: उससे जेल में ही पूछताछ की अनुमति दी जाए।
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अदालत ने कहा, मामले पर विचार करने के बाद, मैंने पाया कि आवेदन (सीबीआई द्वारा) में की गई प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। तदनुसार जांच अधिकारी को सैयद शरीफुद्दीन का बयान दर्ज करने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने अधीक्षक, सेंट्रल जेल से बयान दर्ज करवाने की सुविधा उलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया है।
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