फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court

पंजतीर्थी चौकी प्रभारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश

विज्ञापन
court
जम्मू। मुख्य न्यायिक न्यायाधीश जम्मू एएस लंगेह ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुलिस पोस्ट पंजतीर्थी के प्रभारी राहुल शर्मा को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इसमें एक युवा वकील ने गलत तरीके से कैद, हमला और आपराधिक धमकी देने मामले में याचिका दायर की थी। इसमें वकील पर धारा 323, 342, 352 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि 8 जनवरी, 2022 को रात करीब साढ़े नौ बजे शिकायतकर्ता अपने कार्यालय से मुबारक मंडी परिसर के पास अपने किराए के आवास की ओर जा रहा था। उसे पुलिस पोस्ट पंजतीर्थी में रोका गया। इस दौरान उप निरीक्षक ने अपने दो सहयोगियों के साथ शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया व जुर्माना भरने के लिए कहा। उन्हें रात 9:45 बजे पीपी पंजतीर्थी ले जाया गया और देर रात 1:35 तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। राहुल शर्मा ने उन्हें एनडीपीएस अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत झूठे मामले में थप्पड़ मारने की भी धमकी दी। पुलिस अधिकारी पर न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि पिटाई का भी आरोप है। पीपी पंजतीर्थी प्रभारी राहुल शर्मा को पांच फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed