{"_id":"57b00d5f4f1c1b4e446ead39","slug":"court-dismiss-shambhu-temple-accused-bail-plea","type":"story","status":"publish","title_hn":"आपशंभु मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी की जमानत याचिका रद्द","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
आपशंभु मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी की जमानत याचिका रद्द
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 16 Aug 2016 12:18 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर रूपनगर स्थित आपशंभु मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी यासिर अलफाज की जमानत याचिका प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू एमए चौधरी ने खारिज कर दी। बचाव वक्ष से एडवोकेट फोजिया शमीम और अभियोजन से अजय सिंह मन्हास की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि यह मामला एक ऐसे अपराध से है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले समुदाय की भावनाओं को आहत करने के साथ ही अपराध कायदा कानून की समस्या का कारण भी बना।
विज्ञापन
वर्तमान में चूंकि आरोपी की मानसिक हालत का परीक्षण हो रहा है। डाक्टरों के बोर्ड की रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है। पुलिस के अनुसार 14 जून, 2016 को अपर रूप नगर जम्मू में स्थित आपशंभु मंदिर में यासिर अलफाज ने आकर तोड़फोड़ की। वहां पर मौजूद लोगाें को जान से मारने की धमकी भी दी।
विज्ञापन