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राष्ट्र विरोधियों को कोर्ट ने सिखाया सबक
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Sun, 19 Oct 2014 12:13 AM IST
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बकरीद के मौके पर किश्तवाड़ में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने वाले की प्रिंसिपल सत्र न्यायाधीश बाला ज्योति ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। किश्तवाड़ के मोहल्ला बगवान निवासी मुद्दसर नजर पुत्र अजीज मोहम्मद को पुलिस द्वारा बकरीद के मौके पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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किश्तवाड़ की प्रमुख सत्र न्यायाधीश बाला ज्योति ने बचाव पक्ष के एडवोकेट एम एच वाजा और राज्य के वकील की दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। नजर को पुलिस ने देश के खिलाफ नारेबाजी करने और शांति के माहौल में खलल पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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प्रमुख सत्र न्यायाधीश बाला ज्योति ने कहा है देश विरोधी नारेबाजी करना अमन और शांति के माहौल में खलल पैदा करना है। किश्तवाड़ एक संवेदनशील क्षेत्र है। इस तरह की नारेबाजी देश विरोधी अपराध है।
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