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Jammu News: 36 हजार खाताधारकों की बचत पर संकट, सरकार से गुहार

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बैठक में चर्चा करते जम्मू सिटिजन कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारक    स्रोत - स्वयं  - फोटो : samvad
- जम्मू सिटिजन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई की पाबंदियों के बीच जमाकर्ताओं ने मांगी राहत
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- मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील, समस्या का तय समय में समाधान निकालने की मांग





अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। जम्मू सिटिजन कोऑपरेटिव बैंक में जमा अपनी पूरी रकम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जमाकर्ताओं ने सरकार से राहत दिलाने की मांग की है। बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पाबंदियों के बीच वीरवार को हुई बैठक में जमाकर्ताओं ने करीब 36 हजार लोगों की बचत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर उनकी परेशानी दूर करने और बैंक की समस्या का तय समय में समाधान निकालने की अपील की।





बैठक में एसके शर्मा ने जमाकर्ताओं की रकम सुरक्षित रखने और उन्हें राहत देने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। आदित्य मंगोत्रा ने मुख्यमंत्री से मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की। वहीं संजय सारंग ने उपराज्यपाल से जमाकर्ताओं की परेशानी दूर करने का आग्रह किया। जमाकर्ताओं का कहना है कि लोगों ने अपनी जरूरतों और भविष्य के लिए बैंक में पैसे जमा किए थे। मौजूदा पाबंदियों के कारण वे अपनी पूरी जमा रकम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
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खातों से 1.25 लाख रुपये तक निकालने की अनुमति

आरबीआई ने 25 अगस्त 2026 को निर्देश जारी कर 27 अगस्त से बैंक के कामकाज पर पाबंदियां लगाई थीं। इन निर्देशों के तहत खाताधारक अपने खातों से कुल मिलाकर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। आरबीआई की लिखित मंजूरी के बिना बैंक नए कर्ज देने और नए जमा स्वीकार करने जैसे काम भी नहीं कर सकता। ये निर्देश छह महीने के लिए लागू किए गए हैं और इनकी समीक्षा की जा सकती है। आरबीआई के नियमों के तहत पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा के माध्यम से प्रति बैंक अधिकतम पांच लाख रुपये तक की सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए तय प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
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