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दिवाली पर जम्मू और श्रीनगर में ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे

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जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण (पीसीसी) के लिए जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने त्योहारी सीजन के दौरान राजधानी जम्मू और श्रीनगर शहर में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिवाली या अन्य त्योहारों में गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के उत्सव के दौरान रात आठ से रात 10 बजे के बीच दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके साथ हानिकारक रासायनों से तैयार पटाखों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
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हानिकारक रासायनों में बेरियम सॉल्ट, लीथियम, मर्करी, आर्सेनिक, एंटीमनी और अन्य संबंधित रासायनों से निर्मित पटाखे वातावरण में प्रदूषण बढ़ाने के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। लिहाजा इनकी बिक्री और उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। पीसीसी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और अंडर सेक्शन 17 (एफ) व (जे) वायु (संरक्षण व नियंत्रण प्रदूषण) अधिनियम 1981 के तहत शक्तियों का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर में प्रदूषण के अनुकूलित स्तर को कायम रखने के लिए संज्ञान लिया गया है। दिवाली के बाद गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के त्योहारों के दौरान पटाखों का भरपूर उपयोग किया जाता है। ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य दूसरे पटाखों की बिक्री और उपयोग उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 29-10-2021 को प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, उपयोग और बिक्री संबंधी जरूरी आदेश जारी किए गए थे।
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उल्लंघन पर पुलिस अधिकारी उत्तरदायी होंगे
पीसीसी के निर्देश के तहत ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के मामले में मानकों का उल्लंघन होने पर संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), पुलिस उपाधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी एसएचओ/पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। संबंधित पुलिस अधिकारी आदेश के पालन को सुनिश्चित बनाने का काम करेंगे।
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