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डायरेक्टर कालेज की नियुक्ति दो माह में करें
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Sun, 24 Aug 2014 11:46 AM IST
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गवर्नमेंट डिग्री कालेज आरएस पुरा की प्रिंसिपल अनीता सूदन द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि डायरेक्टर कालेज के पद पर दो माह में नियुक्ति की जाए।
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सूदन ने याचिका में सरकार द्वारा 29 जुलाई को जारी उस आदेश को खारिज करने की अपील की, जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को अनदेखा कर डा. टीए कावूसा को गैरकानूनी ढंग से डायरेक्टर कालेज की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को बंद करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि नियमों का सख्ती से पालन करते हुए दो माह के अंदर डायरेक्टर की नियुक्ति करें।
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29 जुलाई को जारी सरकारी आदेश का परिचालन होता रहेगा, लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखे कि यदि निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया दो माह में पूरी नहीं की जाती तो आदेश अस्तित्व में नहीं रहेगा।