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Jammu News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को मिली सशर्त जमानत
Tue, 23 Sep 2025 02:41 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 23 Sep 2025 02:41 AM IST
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, एनसीबी टीम ने सांबा के मानसर मोढ़ के पास इसी वर्ष मई माह में एक ट्रक की तलाशी लेने पर आरोपी ट्रक चालक सुखविंदर पाल निवासी क़ादिया माला खुर्द गुरदासपुर (पंजाब) को लगभग 20 किलो 800 ग्राम चूरा पोस्ट (भुक्की) के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद एनसीबी ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कोर्ट के समक्ष मामला लाया गया। आरोपी की तरफ से वकील ने जमानत याचिका दायर की। अभियोजन पक्ष के वकील ने विरोध कर जमानत याचिका विरोध किया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, एनसीबी टीम ने सांबा के मानसर मोढ़ के पास इसी वर्ष मई माह में एक ट्रक की तलाशी लेने पर आरोपी ट्रक चालक सुखविंदर पाल निवासी क़ादिया माला खुर्द गुरदासपुर (पंजाब) को लगभग 20 किलो 800 ग्राम चूरा पोस्ट (भुक्की) के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद एनसीबी ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कोर्ट के समक्ष मामला लाया गया। आरोपी की तरफ से वकील ने जमानत याचिका दायर की। अभियोजन पक्ष के वकील ने विरोध कर जमानत याचिका विरोध किया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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